भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर दण्ड लगाया
22 अगस्त 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) पर क्रमश: भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश तथा निदेशकों और उनके संबंधियों तथा अपने हित वाली फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम देने से संबंधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36(1) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी करने और इसके लिखित जवाब की जांच करने के बाद बैंक पर दण्ड लगाया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/375 |