भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपूताना महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर पर अर्थ – दंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपूताना महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर पर अर्थ – दंड
19 जनवरी 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजपूताना महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर पर अर्थ – दंड भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपूताना महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों यथा (1) अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित सम्पत्तियों के विरुद्ध ऋण से संबंधित प्रावधान एवं (2) रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना बैंक के विस्तार पटल (Extension Counter) पर लॉकर सुविधा प्रदान करने से संबंधित दिशानिर्देशों के उल्लंघनों के लिए ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य व्यक्तश: उपस्थित भी हुए। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थ दण्ड लगाया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1701 |