भारतीय रिज़र्व बैंक ने सनमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सनमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया
2 अप्रैल 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सनमित्र सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना नई शाखाएं खोलने से संबंधित परिचालनात्मक अनुदेशों के उल्लंघन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू की धारा 46(4) के साथ पठित 47 क(1) ख में निहित शत्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैँक द्वारा सनमित्र सहकारी बैंक लि. पुणे पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1650 |