भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर दण्ड लगाया
6 अगस्त 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, सुरत (गुजरात) पर निर्धारित सीमा से अधिक दान देने के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघंन के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले तथ्यों और बैंक के जवाब तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं और तदनुसार दण्ड लगाया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/260 |