भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने वाले मानदंडों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023 - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने वाले मानदंडों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023
21 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों और संसाधन जुटाने वाले मानदंडों के परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण विनियम) निदेश, 2023 जारी किया। ये निदेश पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी पर लागू होंगे। निदेशों का मसौदा 22 अक्तूबर 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्त फीडबैक पर विचार करते हुए अंतिम निदेश आज जारी किए जा रहे हैं। ये निदेश विलंबतम दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। (श्वेता शर्मा) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/959 |