बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट
19 दिसंबर 2017 बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2016-2017 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट आज जारी की। मुख्य बातें
योजना बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना था, जिसके अभाव में उन्हें अदालतों जैसे किसी अन्य निवारण मंच तक पहुंचने में कठिनाई होती है या अत्यधिक लागत लगती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में लागू किए जाने के बाद कई संशोधन किए गए हैं। 1 जुलाई 2017 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 20 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1676 |