भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट : 2014-15 प्रकाशित की - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 की वार्षिक रिपोर्ट : 2014-15 प्रकाशित की
26 नवंबर 2015 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने आज वर्ष 2014-2015 के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। बैंक ग्राहकों के सामने आ रही शिकायतों के लिए त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी। देश भर में बैंकिंग लोकपाल (बीओएस) के 15 कार्यालय हैं। रिपोर्ट में बैंकिंग लोकपाल के सभी 15 कार्यालयों की गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं
पृष्ठभूमि बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत 14 जून 1995 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई। योजना का लक्ष्य और उद्देश्य था आम बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं में कमियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त निवारण तंत्र प्रदान करना जो अन्यथा अदालतों जैसी किसी अन्य निवारण मंचों तक पहुंचने में कठिनाई महसूस करते हैं अथवा अत्यधिक लागत के कारण पहुंच नहीं पाते हैं। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है। योजना में वर्ष 2002, 2006, 2007 और 2009 के दौरान कई संशोधन किए गए हैं। 3 फरवरी 2009 तक संशोधित की गई बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, (बीओएस) फिलहाल प्रभावी है। विशिष्ट राज्यवार अधिकार क्षेत्र के साथ 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रहे हैं। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1249 |