भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा
7 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सलाहकार समिति को यथावत जारी रखा यह उल्लेखनीय है कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2021 को श्री नागेश्वर राव वाई, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रशासक को उनकी ड्यूटी निभाने में सहायता प्रदान करने हेतु एक तीन-सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। सलाहकार समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं-
आरसीएल के संबंध में माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ द्वारा 06 दिसंबर 2021 के आदेश के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए याचिका स्वीकार किए जाने पर, रिज़र्व बैंक ने दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019, के नियम 5 (सी) के अंतर्गत निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तीन- सदस्यीय समिति यथावत जारी रहेगी। सलाहकार समिति कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान आरसीएल के संचालन में प्रशासक को परामर्श प्रदान करेगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1319 |