रिज़र्व बैंक ने जामखेड़ मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामखेड़, जिला अहमदनगर पर दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने जामखेड़ मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामखेड़, जिला अहमदनगर पर दंड लगाया
24 नवम्बर 2006
रिज़र्व बैंक ने जामखेड़ मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जामखेड़, जिला अहमदनगर पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए जामखेड़ मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला अहमदनगर पर 5.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है। इस बैंक पर यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 अक्तूबर 2003 के निर्देशन का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। उक्त निर्देशन के अंतर्गत निदेशकों और उनके संबंधियों और उन फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है, को ऋण और अग्रिम देने पर प्रतिबंध है। व्यक्तिगत उधारकर्ता के लिए ऋण निवेश (एक्पोजर) की सीमा पर 1 अक्तूबर 2003 से प्रतिबंध है और 1 अप्रैल 2000 से निर्देशन लागू है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक का उत्तर और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया हैं और उसपर दंड लगाया जाना हैं। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/719