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भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर दण्ड लगाया

30 सितम्बर 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूनाईटेड कमर्शियल
को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर दण्ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) (जिसे इसके बाद ‘अधिनियम’ कहा जाएगा) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित उल्लंघनो के लिए यूनाईटेड कमर्शियम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश (जिसे इसके बाद ‘बैंक’ कहा जाएगा) पर 5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है :

  1. बैंक ने अप्रैल 2012 से आफ-साइट निगरानी (ओ एस एस) विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं – उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन।

  2. बैंक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार/ प्रस्तुत/ प्रकाशित नहीं की – बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 29 एवं 31 का उल्लंघन।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया था। तथापि, बैंक ने न तो उक्त नोटिस का कोई उत्तर दिया और न ही विवरणियां/ लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत किए। तदनुसार, यह माना गया कि उक्त बैंक को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उपर्युक्त उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा दण्ड लगाना आवश्यक है।

सुचेता वाझकर
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/682

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