रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन नामंजूर किया
25 मार्च 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड जिसका कार्यालय तीसरी मंज़िल, गोपाला टॉवर, 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 पर स्थित है, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए प्रस्तुत पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन 19 मार्च 2003 को नामंजूर कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र का आवेदन नामंजूर किये जाने के कारण फीनिक्स इंटरनैशनल फाइनान्स लिमिटेड गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही यह कंपनी जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अलबत्ता, जमा की संविदा शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह कार्रवाई की है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/991
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