रिज़र्व बैंक ने सम्राट म्युचुअल बेनेफिट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने सम्राट म्युचुअल बेनेफिट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया
8 अप्रैल 2008
रिज़र्व बैंक ने सम्राट म्युचुअल बेनेफिट लिमिटेड
का पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन को अस्वीकार किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए सम्राट म्युचुअल बेनेफिट लिमिटेड, टिकोनिया रोड, रोडवेज़ के पास, हल्दवानी, नैनीताल, के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन को दिनांक 4 मार्च 2008 को अस्वीकार कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन पत्र को अस्वीकार किए जाने के बाद सम्राट म्युचुअल बेनेफिट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकृत कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1304