रिज़र्व बैंक ने दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिज़र्व बैंक ने दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया
7 मार्च 2007
रिज़र्व बैंक ने दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया
दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से इसे पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकिंग कारोबार करने हेतु बैंक का लाइसेन्स हेतु आवेदन अस्वीकार करने का आदेश 6 मार्च 2007 को जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 रुपये की उच्चतम मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।
बैंक को पुनरुज्जीवित किए जाने के सभी विकल्पों की जाँच करने के बाद और जमाकर्ताओं की हितों रक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम उपाय के रूप में दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। बैंक द्वारा नगदी की सख्त कमी का सामना करने को देखते हुए इसे 28 सितंबर 2006 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के निदेशों के अंतर्गत रखा गया। 31 मार्च 2006 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के निरीक्षण में यह पाया गया कि इसकी वित्तीय स्थिति में गिरावट हुई है। इसकी जमाराशियाँ कम होती जा रही थीं क्योंकि प्रदत्त पूंजी और प्रारक्षित निधियों का वसूली योग्य मूल्य नकारात्मक था। इसकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 27 नवंबर 2006 को एक कारण बाताओ नोटिस जारी किया जिसमें यह पूछा गया था कि कृपया कारण बताएं कि बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस का आवेदन क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। चूंकि बैंक के पास इसे पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई सक्षम योजना नहीं थी और इसे पुररुज्जीवित करने की कोई आशा नहीं थी, अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेन्स हेतु आवेदन अस्वीकार करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स हेतु आवेदन अस्वीकार किये जाने के साथ और समापन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार बीमाकृत राशि का भुगतान करने का कार्य आरंभ हो जाएगा।
28 फरवरी 2007 के मौखिक आदेश के अनुसार इसके लाइसेन्स को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप दि उमरेथ पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, उमरेथ, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) में निर्धारित किये अनुसार जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित ‘बैंकिंग कारोबार’ करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती मिथली रामकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है:
डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, पोस्ट बॉक्स नं.1, अहमदाबाद-380009. टेलीफोन नंबर : (079) 26585184; फैक्स नंबर : (079) 26584853.
वीरेद्र गिरि
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1210