रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट्स और एनबीएफ़सी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार रूपरेखा के अंतर्गत अंतिम उपयोग नियम शिथिल किए - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट्स और एनबीएफ़सी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार रूपरेखा के अंतर्गत अंतिम उपयोग नियम शिथिल किए
30 जुलाई 2019 रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट्स और एनबीएफ़सी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार रूपरेखा हितधारकों की प्रतिपुष्टी के आधार पर और ईसीबी फ्रेमवर्क को और उदार बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और रुपये ऋणों की चुकौती के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी अंतिम-उपयोग नियम शिथिल किए जाएं। तदनुसार, पात्र उधारकर्ताओं को अब भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर, मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से निम्नलिखित ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाएगी:
संबंधित परिपत्र इसके साथ ही जारी किया जा रहा है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/285 |