भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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21 जुलाई 2025 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का पुनःस्थापन
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/747 |
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