बैंक नोट स्वीकार करते समय प्रतिबंधात्मक व्यवहार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंक नोट स्वीकार करते समय प्रतिबंधात्मक व्यवहार
7 मार्च 2006
बैंक नोट स्वीकार करते समय प्रतिबंधात्मक व्यवहार
भारतीय रिज़र्व बैंक को इस आशय की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं कि सरकारी व निजी क्षेत्र के कुछ संस्थानों/संस्थाओं द्वारा ग्राहकों से बिलों का भुगतान करते समय उच्च मूल्य वर्ग के नोट जमा करने पर बैंक नोटों पर अपना नाम लिखने, बिलों पर नोटों के नंबरों की सूची, वचन-पत्र देने पर दबाव डालने संबंधी प्रतिबंधात्मक व्यवहार अपनाए जाते हैं जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है।
अत: भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस बात पर विशेष ध्यान दे कि सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, सरकारी व निजी क्षेत्रों की संस्थाएं और कोई अन्य/कार्यालय/व्यक्ति नकदी लेते समय ऐसा व्यवहार करने से अपने को अलग रखे।
इसके अलावा अधिक जानकारी व मार्गदर्शन हेतु बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। असली करेंसी नोट की विशेषताएं भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/1128