बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण पर समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण पर समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा
30 मार्च 2012 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण पर समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा वैश्विक वित्तीय बाजारों की परिस्थितियों की पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों और व्यापार ऋण के लिए बढ़ायी गयी समग्र उच्चतम सीमा को और छह माह की अवधि के लिए बनाये रखा जाए : (i) ईसीबी के लिए समग्र लागत
(ii) व्यापार ऋण के लिए समग्र लागत
समग्र कीमत उच्चतम सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू होगी और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है। उक्त अनुदेश 30 मार्च 2012 को ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.99 और 100 द्वारा जारी किए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1571 |