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बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्‍यापार ऋण पर समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा

30 मार्च 2012

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्‍यापार ऋण पर समग्र कीमत उच्चतम सीमा की पुनरीक्षा

वैश्विक वित्तीय बाजारों की परिस्थितियों की पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारों और व्‍यापार ऋण के लिए बढ़ायी गयी समग्र उच्चतम सीमा को और छह माह की अवधि के लिए बनाये रखा जाए :

(i) ईसीबी के लिए समग्र लागत

औसत परिपक्वता अवधि

छह माह से अधिक की लिबोर * दर तक समग्र कीमत उच्चतम सीमा

तीन वर्ष से पांच वर्ष तक

350 आधार अंक

पांच वर्ष से अधिक

500 आधार अंक

* उधार जिस करेंसी में लिया गया है या लागू बेंच मार्क (दर)

(ii) व्‍यापार ऋण के लिए समग्र लागत

परिपक्वता अवधि

छह माह से अधिक की लिबोर* दर तक समग्र कीमत उच्चतम सीमा

एक वर्ष तक

350 आधार अंक

एक वर्ष से अधिक और तीन वर्षो तक

*ऋण जिस करेंसी में लिया गया है अथवा लागू बेंच मार्क (दर)

समग्र कीमत उच्चतम सीमा 30 सितंबर 2012 तक लागू होगी और तदुपरांत समीक्षा के अधीन है। उक्‍त अनुदेश 30 मार्च 2012 को ए.पी.(डीआइआर श्रृंखला) परिपत्र सं.99 और 100 द्वारा जारी किए गए हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1571

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