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प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचा तैयार किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को तब सक्रिय किया जाएगा, जब परिस्थितियों के अनुसार ऐसी अवश्यकता हो, और इस निर्णय की घोषणा समान्यतः पहले ही कर दी जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण की तुलना में जीडीपी के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।  

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/104

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