राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा
1 अप्रैल 2022 राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कारवाई जाने वाली वित्तीय निभाव की सीमा की समीक्षा और उसकी घोषणा पिछली बार अक्तूबर 2021 में की गई थी। चल रही महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों के लिए ₹51,560 करोड़ की उच्च डब्ल्यूएमए सीमा को अगले छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया था। सीमाओं की समीक्षा करने और कोविड-19 प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाए जाने को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम संबंधी सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए ओडी हेतु अर्थोपाय अग्रिम सीमा और समय-सीमा पर वापस आ जाने का निर्णय लिया गया है। ये मानदंड 01 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे और ये समीक्षाधीन हैं। अर्थोपाय अग्रिम योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं: अर्थोपाय अग्रिम राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा ₹47,010 करोड़ होगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार अर्थोपाय अग्रिम सीमा अनुबंध में दी गई है। विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त एसडीएफ को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विक्रेय प्रतिभूतियों, जिसमें नीलामी खजाना बिल (एटीबी) भी शामिल हैं, में उनके निवेश की मात्रा से जोड़ा जाना जारी रहेगा। समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवल वार्षिक वृद्धिशील निवेश बिना किसी ऊपरी सीमा के एसडीएफ का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। दैनिक आधार पर एसडीएफ की परिचालन सीमा निर्धारित करने के लिए, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की एक समान कटौती की जाएगी। ओवरड्राफ्ट निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी: क. राज्य सरकारें/ संघ शासित प्रदेश लगातार 14 दिनों तक ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं; ख. राज्य सरकारें/ संघ शासित प्रदेश एक तिमाही में अधिकतम 36 दिनों के लिए ओडी में रह सकते हैं; ग. यदि ओडी किसी वित्तीय वर्ष में पहली बार लगातार पांच कार्य दिवसों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक है, तो रिज़र्व बैंक राज्य को डब्ल्यूएमए सीमा के 100 प्रतिशत के भीतर ओडी स्तर को नीचे लाने हेतु सूचित करेगा। हालांकि, यदि वित्तीय वर्ष में दूसरी या बार-बार ऐसी अनियमितता होती है, तो रिज़र्व बैंक उपरोक्त खंड (क) और (ख) के होते हुए भी भुगतान रोक देगा। एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी पर ब्याज दर एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति दर, अर्थात् रेपो दर से जुड़े रहना जारी रहेगा। जितने दिनों के लिए अग्रिम बकाया रहेगा, उन सभी दिनों के लिए ब्याज प्रभारित किया जाएगा। प्रचलित दरों को नीचे दिए गए अनुसार बरकरार रखा गया है:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1 राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा
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