वैकल्पिक निवेश निधियों में विनियमित संस्थाओं द्वारा निवेश संबंधी संशोधित निदेश – टिप्पणियों के लिए मसौदा - आरबीआई - Reserve Bank of India
वैकल्पिक निवेश निधियों में विनियमित संस्थाओं द्वारा निवेश संबंधी संशोधित निदेश – टिप्पणियों के लिए मसौदा
रिज़र्व बैंक ने 19 दिसंबर 2023 को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा निवेश से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य इस मार्ग द्वारा संभावित सदाबहारीकरण से संबंधित कतिपय चिंताओं को दूर करना था। इसके बाद, 27 मार्च 2024 के परिपत्र के माध्यम से कतिपय स्पष्टीकरण जारी किए गए। 2. समीक्षा करने पर यह पाया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विनियामक उपायों से एआईएफ में निवेश के संबंध में विनियमित संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन आया है। इस बीच, सेबी ने भी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निवेशकों और एआईएफ के निवेश के संबंध में विशिष्ट सावधानी बरतने संबंधी अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया, ताकि विनियामक ढांचे के उल्लंघन को रोका जा सके। इन गतिविधियों को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निदेशों का संशोधित मसौदा जारी किया है। 3. प्रमुख प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:
4. निदेशों के मसौदा पर जन सामान्य/हितधारकों से 8 जून 2025 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर: मुख्य महाप्रबंधक (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/366 |