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प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन

10 मार्च 2021

प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:

क्रम सं कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता सीओए सं. और तारीख प्राधिकृत भुगतान प्रणाली  निरसन की तारीख निरसन का कारण
1. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड बुलियन हाउस, 115, तांबाकट्टा, दागीना  बाजार, पायधोनी के सामने, मुंबई - 400 003 71/2014 दिनांकित 15 मई 2014 व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन 04.03.2021 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन
2. एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलोजिस लिमिटेड 601-602, बी-विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (प), मुंबई – 400 013 73/2014 दिनांकित 30 जून 2014 व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन 04.03.2021 विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1226

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