प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन - आरबीआई - Reserve Bank of India
80257910
10 मार्च 2021 को प्रकाशित
प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
10 मार्च 2021 प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1226 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?