जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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20 अक्तूबर 2022 को प्रकाशित
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन
20 अक्तूबर 2022 जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:
सीओए के निरसन के बाद कंपनी, प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके परिचालन का कारोबार नहीं कर सकती है। हालांकि, पीएसओ के रूप में कंपनी पर वैध दावा, यदि कोई हो, वाले ग्राहक या व्यापारी अपने दावों के निपटान के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1075 |
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