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यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:

क्रम सं.

संस्था का नाम

पंजीकृत कार्यालय पता

सीओए सं. और तिथि

प्राधिकृत भुगतान प्रणाली

निरसन की तारीख

निरसन का कारण

1.

यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी)

यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई

सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009

धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत ' समुद्रपारीय  प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक  (ग्राहक से ग्राहक)।

10 अक्तूबर 2024

विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन

सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश के अंतर्गत 'समुद्रपारीय  प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1371

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