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रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

26 नवंबर 2019

रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन,
कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉन तालुका प्राइमरी टीचर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रॉन पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 27 (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने के लिए 0.20 लाख (रुपए बीस हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की। इस मामले में बैंक के अभ्यावेदन और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1265

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