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रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

24 दिसंबर 2010

रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने चालू खाते में 0.25 लाख की उच्चतम सीमा से अधिक चेकों की खरीद/बट्टा काटने के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। बैंक ने जमीन खरीद करने के लिए व्यक्तियों को 25.00 लाख से अधिक ऋण संवितरित करने के द्वारा भी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

आर.आर. सिन्हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/888

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