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रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया

14 अगस्त 2012

रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र) पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए रुपी को-ऑपरेटीव बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र), पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के कारण 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

31 मार्च 2012 की बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत किए गए सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला है कि बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं को परिचालनगत निदेशों के अंतर्गत निर्धारित 10.00 लाख की सीमा से अधिक सावधी ऋण प्रदान करने के द्वारा 23 जून 2004 के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.बीएसबी(एससीबी/01.12//12.03.941/2003-04 के पत्र द्वारा बैंक को जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्‍लंघन किया था। बैंक ने वर्तमान उधारकर्ताओं को परिचालनगत निर्देशों का उल्‍लंघन करते हुए 4 मामलों में 10.00 लाख की सीमा से अधिक का नकदी ऋण भी मंजूर किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्‍यों और बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/268

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