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संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

10 दिसंबर 2010

संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए संपदा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 41 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश तथा विभिन्न विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करने के लिए बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियमावली 1966 के नियम 3, 5, 8 और 9 के साथ पठित बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18, 29, 20, 23, 24, 26, 27, 29 और 31 के उल्लंघन करने पर 50000.00 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/815

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