सांगली बैंक की शाखाएं समामेलन के बाद आइसीआइसीआइ बैंक की शाखाओं के रुप में कार्य करेगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
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18 अप्रैल 2007 को प्रकाशित
सांगली बैंक की शाखाएं समामेलन के बाद आइसीआइसीआइ बैंक की शाखाओं के रुप में कार्य करेगी
18 अप्रैल 2007
सांगली बैंक की शाखाएं समामेलन के बाद आइसीआइसीआइ बैंक
की शाखाओं के रुप में कार्य करेगी
दि सांगली बैंक लिमिटेड के आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन के परिणामस्वरुप दि सांगली बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं 19 अप्रैल 2007 से आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रुप में कार्य करेंगी। दि सांगली बैंक लिमिटेड की आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड में समामेलन की योजना की मंजूरी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44क की उप धारा (4) में प्रदत अधिकारा का प्रयोग करते हुए दी गयी हैं।
जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1424
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