सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर दण्ड लगाया गया
17 मार्च 2011 सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर अपने ग्राहक को जाने मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1332 |