आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अप्रैल 2005 को प्रकाशित
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी
1 अप्रैल 2005
आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी
आइडीबीआई बैंक लिमिटेड की आइडीबीआइ लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना 2 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगी। रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दो बैंकों के समामेलन की योजना को स्वीवफ्ति दी है।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2004-2005/1033
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