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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत समामेलन योजना - बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ

30 सितम्बर 2005

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44ए के अंतर्गत समामेलन योजना - बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड का सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड के सेंचुरियन बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना की मंजूरी दी है। यह योजना पहली अक्तूबर 2005 से प्रभावी हो जायेगी। पहली अक्तूबर 2005 से बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड की सभी शाखाएं सेंचुरियन बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

अजीत प्रसाद

प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2005-2006/412

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