गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेन - न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेन - न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश
3 जून 2010 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेन - न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के लिए न्यूनतम धारिता अवधि और न्यूनतम धारण आवश्यकता पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किया। प्रारूप दिशानिर्देशों में 1 फरवरी 2006 को जारी तब के दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है और दो नए पहलुओं को भी लागू किया है। वे हैं एक विशेष योजना कार्य के लिए एक आस्ति को बेचने से पहले न्यूनतम धारिता अवधि निर्धारित करना और प्रतिभूतिकरण से पूर्व ऋण की न्यूनतम राशि का भाग रख लेना। एक परामर्शी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन दिशानिर्देशों को व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा गया। रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किए जाने के लिए कृपया अपने अभिमत/सुझाव ई-मेल द्वारा शीघ्र भेजें और इन दिशानिर्देशों को वेबसाइट पर रखने के 21 दिनों के भीतर अवश्य भेजें। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1637 |