शाहदा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., दोण्डाइचा रोड, शाहदा, जिला नंदूरबार - पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
शाहदा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., दोण्डाइचा रोड, शाहदा, जिला नंदूरबार - पर दण्ड लगाया गया
02 मार्च 2009 |
शाहदा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., दोण्डाइचा रोड, शाहदा, जिला नंदूरबार |
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए शाहदा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि., दोण्डाइचा रोड, शाहदा, जिला नंदूरबार, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने आइडीएफसी बॉण्डों में व्यक्तिगत निवेश सीमा से अधिक निवेश किया है। |
अजीत प्रसाद |
प्रबंधक |
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009 |