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श्री छत्रपती अर्बन को.आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख जिला-पुणे (महाराष्‍ट्र) भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन

23 सितंबर 2014

श्री छत्रपती अर्बन को.आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख जिला-पुणे (महाराष्‍ट्र)
भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति के बाद से श्री छत्रपती अर्बन को.आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख जिला-पुणे (महाराष्‍ट्र) को कतिपय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अधीन, जमाकर्ताओं को अनुमति दी गई है कि वे प्रत्‍येक बचत बैंक अथवा चालू खाते अथवा किसी अन्‍य जमा खाते के कुल शेष में से केवल 1,000/- (एक हजार रुपए मात्र) की निकासी कर सकेंगे। बैंक को किसी ऋण और अग्रिम की स्‍वीकृति अथवा नवीकरण करने, कोई निवेश करने, निधियां उधार लेने और नई जमाराशियां स्‍वीकार करने सहित कोई देयता अर्जित करने, चाहे अपनी देयताओं और दायित्‍वों अथवा अन्‍य प्रकार के वितरण हेतु कोई भुगतान करने के लिए संवितरण अथवा इसके लिए सहमत होने, कोई समझौता अथवा व्‍यवस्‍था करने तथा 10 सितंबर 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों जिनकी प्रति जनता के संबंधित सदस्‍यों के अवलोकन हेतु बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है, में यथा अधिसूचित के अलावा अपनी किसी संपत्ति अथवा आस्तियों की बिक्री, अंतरण अथवा अन्‍य प्रकार का निपटान करने पर भी रोक लगा दी गई है। यह ऐसा केवल भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्वानुमोदन के साथ ही कर सकता है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी संस्‍थाओं पर यथालागू) की धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं।

रिज़र्व बैंक ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि इन निर्देशों को इसके बैंकिंग लाइसेंस के निरसन के रूप में नहीं माना जाए क्‍योंकि अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक यह बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/611

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