श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन - वैधता की अवधि में वृद्धि - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन - वैधता की अवधि में वृद्धि
20 अक्टूबर 2014 श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि श्री गणेश सहकारी बैंक लि., नाशिक को जारी 01 अप्रैल 2013 के निदेश, जिसकी वैधता 30 सितंबर 2014 तक बढ़ा दी गई थी, बैंक पर आगे भी लागू होगा और उसकी वैधता 17 सितंबर 2014 के निदेश के अनुसार समीक्षा के अधीन होते हुए 30 सितंबर 2014 को कार्य समाप्ति से छ: महीने की अवधि तक बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिनांक 17 सितंबर 2014 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोकत वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/813 |