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श्री महालक्ष्‍मी मर्कन्‍टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा, गुजरात पर दण्‍ड लगाया गया

11 अप्रैल 2011

श्री महालक्ष्‍मी मर्कन्‍टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा,
गुजरात पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए श्री महालक्ष्‍मी मर्कन्‍टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा, गुजरात, पर नये ऋण और अग्रिमों की स्‍वीकृति द्वारा परिचालनात्‍मक अनुदेशों का उल्‍लंघन करने के कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा व्‍यक्तिगत रूप से भी प्रस्‍तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाया आवश्‍यक हो गया।

 अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1472

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