श्रीनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्रीनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया
4 नवंबर 2011 श्रीनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्रीनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों तथा काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/699 |