श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
21 जून 2007
श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 अक्तूबर 2003 के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण श्री बी.जे.खटाल जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, संगमनेर, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये मात्र का मौद्रिक दंड लगाया है जिसके अनुसार निदेशकों और उनके संबंधियों और उन फर्मों/कंपनियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है, को ऋण और अग्रिम देने पर 1 अक्तूबर 2003 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक का उत्तर और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया हैं और उसपर दंड लगाया जाना हैं। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2006-2007/1767