श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया
25 जुलाई 2019 श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, शहरी सहकारी बैंकों के लाभांश की घोषणा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए श्री भाऊसाहेब थोरात अमृतवाहिनी सहकारी बैंक लि., घुलेवाड़ी, अहमदनगर पर ₹ 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है और दण्ड लगाया जाना आवश्यक है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/246 |