श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया
1 मार्च 2011 श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों के कार्यान्वयन तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिर्पोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1249 |