श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
6 जुलाई 2007
श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पी.के.अण्णा पाटील जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, नंदुरबार, महाराष्ट्र पर 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दण्ड एकल उधारकर्ता/संयुक्त समूह को बेजमानती अग्रिमों पर एकल उधारकर्ताओं के लिए ऋण सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए लगाया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक का उत्तर और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णायक निर्णय पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया हैं और उसपर दंड लगाया जाना हैं। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/30