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श्री पारोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया

11 दिसंबर 2007

श्री पारोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
जलगांव, महाराष्ट्र पर दंड लगाया गया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री पारोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्रपर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दण्ड एकल/समूह उधारकर्ता के लिए ऋण निवेश सीमा तथा क्रमश: निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण और अग्रिम पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 क(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए लगाया गया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसकी प्रतिक्रिया में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया हैं और उसपर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/784

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