सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
6 अक्तूबर 2010 सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित, सोलापुर, महाराष्ट्र पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 23 दिसंबर 2009 के पत्र के अनुसार बैंक पर लागू पर्यवेक्षी कार्रवाई के उल्लंघन करने के कारण ‘ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/486 |