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सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2018-19 – श्रृंखला I

13 अप्रैल 2018

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2018-19 – श्रृंखला I

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2018-19 - श्रृंखला I जारी करने का निर्णय लिया है। बॉन्ड के लिए आवेदन 16-20 अप्रैल 2018 तक स्वीकार किए जाएंगे। बॉन्ड प्रमाण-पत्र 04 मई 2018 को जारी किया जाएगा। बॉन्डों की बिक्री बैंको, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी। बॉन्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क्र.सं. मद ब्यौरे
1 उत्पाद का नाम सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2018-19 – श्रृंखला I
2 निर्गम भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3 पात्रता ये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4 मूल्यवर्ग इन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5 अवधि बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6 न्यूनतम मात्रा न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7 अधिकतम मात्रा अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किग्रा, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और न्यासों तथा ऐसी ही समान संस्थाओं के लिए 20 किग्रा प्रति वित्तवर्ष होगी जिसे समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अधिकतम सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न किश्तों में अभिदत्त बॉन्ड और द्वितीय बाजार से खरीदे गए बॉन्ड शामिल होंगे।
8 संयुक्त धारक संयुक्त धारिता के मामले में, 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू होगी।
9 निर्गम मूल्य बॉन्ड का मूल्य, अभिदान अवधि से पहले के सप्ताह के अंतिम तीन कार्यदिवसों के लिए इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य उन लोगों के लिए प्रतिग्राम 50 कम होगा जो आवेदन ऑनलाइन करेंगे और डिजिटल मोड से भुगतान करेंगे।
10 भुगतान विकल्प बॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11 निर्गम का प्रकार जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक निवेशकों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12 उन्मोचन मूल्य उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्यदिवसों के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13 बिक्री के चैनल बॉन्डों की बिक्री बैंकों,स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) और यथाअधिसूचित विनिर्दिष्ट डाकघरों और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए।
14 ब्याज दर निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15 संपार्श्विक बॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा। बॉन्ड पर लियन प्राधिकृत बैंकों द्वारा डिपोजिटरी में मार्क किया जाएगा।
नोटः एसजीबी के एवज में ऋण बैंक/वित्तीय एजेंसी के निर्णय के अधीन होगी और इसे अधिकार नहीं मान जा सकता है।
16 केवाईसी प्रलेखन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे।
17 कर उपचार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी व्यक्ति दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18 विक्रेयता बॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों/एनडीएस-ओएम में विक्रेय होगें।
19 एसएलआर पात्रता लियन/हाइपोथिकेशन/प्लेज़ की इन्वोकिंग प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत किए गए बॉन्डों की गणना सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए होगी।
20 कमीशन बॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल, अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/2737

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