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सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2020-21

09 अक्तूबर 2020

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2020-21

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड अक्तूबर 2020 से मार्च 2021 तक छह श्रृंखला में नीचे दिए गए कैलेंडर के अनुसार जारी किए जाएंगे :

क्र.सं. श्रृंखला अंशदान की तारीख निर्गम की तारीख
1. 2020-21 श्रृंखला VII 12-16 अक्तूबर 2020 20 अक्तूबर 2020
2. 2020-21 श्रृंखला VIII 09 -13 नवंबर 2020 18 नवंबर 2020
3. 2020-21 श्रृंखला IX 28 दिसंबर 2020 -01 जनवरी 2021 05 जनवरी 2021
4. 2020-21 श्रृंखला X 11-15 जनवरी 2021 19 जनवरी 2021
5. 2020-21 श्रृंखला XI 01-05 फरवरी 2021 09 फरवरी 2021
6. 2020-21 श्रृंखला XII 01-05 मार्च 2021 09 मार्च 2021

बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंको (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा), भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी।

बॉन्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

क्र. सं. मद ब्यौरे
1 उत्पाद का नाम सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2020-21
2 निर्गम भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3 पात्रता ये बॉन्ड निवासी व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4 मूल्यवर्ग इन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5 अवधि बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जो ब्याज भुगतान तारीखों पर किया जा सकेगा।
6 न्यूनतम मात्रा न्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7 अधिकतम मात्रा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों और इसी प्रकार की संस्थाओं के लिए 20 किग्रा के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी। इस आशय की स्व- घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभ में विभिन्न हिस्सों के तहत जारी और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले बॉन्ड शामिल होंगे।
8 संयुक्त धारक संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले आवेदक पर लागू होगी।
9 निर्गम मूल्य बॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम 3 कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से ₹ 50 प्रति ग्राम कम उन लोगों के लिए होगा जो इसमें ऑनलाईन अंशदान करेंगे तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करेंगे।
10 भुगतान विकल्प बॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11 निर्गम का प्रकार जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12 उन्मोचन मूल्य उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले तीन कारोबारी दिवस के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13 बिक्री के चैनल बॉन्डों की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एससीएचआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों (यथा अधिसूचित) और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी
14 ब्याज दर निवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15 संपार्श्विक बॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16 केवाईसी प्रलेखन अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन नंबर के साथ आवेदन करना होगा।
17 कर उपचार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। किसी व्यक्ति को बॉन्ड के अंतरण पर दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18 विक्रेयता बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजों में विक्रेय होगें।
19 एसएलआर पात्रता बैंकों द्वारा ग्रहणाधिकार / दृष्टि बंधक / प्रतिज्ञा के माध्यम से अधिग्रहीत बांड सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र होंगे।
20 कमीशन बॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2020-2021/462

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