क्र. सं.
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मद
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ब्यौरे
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उत्पाद का नाम
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सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड 2023-24
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निर्गम
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भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
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पात्रता
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एसजीबी निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ़, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
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मूल्यवर्ग
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एसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
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अवधि
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एसजीबी की अवधि आठ वर्ष होगी, जिसमें जिस तारीख को ब्याज देय है उससे पाँच वर्ष के बाद समय पूर्व मोचन का विकल्प होगा।
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न्यूनतम मात्रा
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न्यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम स्वर्ण होगा।
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7
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अधिकतम मात्रा
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सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) अभिदान की अधिकतम सीमा, व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों तथा इसी प्रकार की संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम होगी। अभिदान के लिए आवेदन करते समय निवेशकों से इस आशय की एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक उच्चतम सीमा में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न शृंखलाओं के अंतर्गत खरीदे गए एसजीबी और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए एसजीबी शामिल होंगे।
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संयुक्त धारक
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संयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
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निर्गम मूल्य
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एसजीबी का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम तीन कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में निर्धारित किया जाएगा। एसजीबी का निर्गम मूल्य, ऑनलाईन सबस्क्राइब करने वाले तथा डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों के लिए ₹50 प्रति ग्राम कम होगा।
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भुगतान विकल्प
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एसजीबी के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम ₹20,000 तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
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निर्गम का प्रकार
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एसजीबी, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। एसजीबी डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
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मोचन मूल्य
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मोचन मूल्य, आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद मूल्य के पिछले तीन कारोबारी दिवस के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
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बिक्री का माध्यम
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एसजीबी की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), विनिर्दिष्ट डाकघरों (यथा अधिसूचित) तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों, यथा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी।
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ब्याज दर
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निवेशकों को प्रतिपूर्ति, आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थ-वार्षिक रूप से की जाएगी।
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संपार्श्विक
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एसजीबी को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
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केवाईसी प्रलेखन
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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक स्वर्ण की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/ पैन या टैन/ पासपोर्ट आवश्यक होंगे। प्रत्येक व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन नंबर के साथ आवेदन करना होगा।
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कर प्रबंध
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आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधान के अनुसार एसजीबी पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के मोचन पर लगने वाला पूंजी अभिलाभ कर पर छूट होगी। किसी व्यक्ति को एसजीबी के अंतरण पर दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को सूचीकरण लाभ प्रदान किया जाएगा।
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व्यापार योग्यता
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एसजीबी व्यापार के लिए पात्र होंगे।
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एसएलआर पात्रता
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बैंकों द्वारा ग्रहणाधिकार / दृष्टि बंधक / गिरवी के माध्यम से अधिग्रहीत एसजीबी की गणना, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रति की जाएगी।
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कमीशन
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एसजीबी के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल अभिदान की राशि पर एक प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।
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