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स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक पर दण्ड लगाया गया

30 जुलाई 2010

स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड एक अपतटीय, विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) को स्टेंडर्ड चाटर्ड बैंक द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा ऋण सुविधा के संबंध में निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण लगाया गया। इससे अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को 30 मार्च 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त लिखित उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद और 20 अप्रैल 2010 को की गई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुती के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/168

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