स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की शाखाएं 13 अगस्त 2008 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की शाखाएं 13 अगस्त 2008 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी
14 अगस्त 2008
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की शाखाएं 13 अगस्त 2008 से
भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की सभी शाखाएं अब भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के जमाकर्ताओं सहित सभी ग्राहक अपने खाते भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के रूप में परिचालित कर सकते हैं।
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र आदेश 2008 का अधिग्रहण भारत सरकार ने जारी किया है। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 35(2) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक (अंतरिती बैंक) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (अंतरणकर्ता बैंक) के अधिग्रण की मंजूरी संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी 13 अगस्त 2008 की अधिसूचना असाधारण भाग II-धारा 3-उप धारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। अधिग्रहण आदेश 13 अगस्त 2008 की प्रभावी तारीख से लागू होगा।
अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/203