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विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

6 दिसंबर 2017

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

व्यापारी डिस्काउंट रेट को युक्तिसंगत बनाना

1. हाल के दिनों में, 'पॉइंट ऑफ़ सेल्स' पर डेबिट कार्ड लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है। व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क में माल और सेवाओं की खरीद के लिए डेबिट कार्ड के भुगतान की स्वीकृति को और बढ़ावा देने के लिए, यह निर्णय किया गया कि व्यापारियों की श्रेणी के आधार पर डेबिट कार्ड लेनदेन पर लागू व्यापारी डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की रूपरेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए। असेट-लाइट स्वीकृति बुनियादी ढांचे के लिए एक विभेदित एमडीआर और प्रति लेन-देन एमडीआर की पूर्ण राशि पर एक उच्‍चतम सीमा भी निर्धारित की जाएगी। संशोधित एमडीआर का लक्ष्य दो उद्देश्यों डेबिट कार्डों के उपयोग में वृद्धि और इसमें शामिल संस्थाओं के लिए व्यवसाय की स्थिरता की सुनिश्चिता को प्राप्त करना है। डेबिट कार्ड लेनदेन पर एमडीआर के लिए संशोधित निर्देश आज जारी किए जाएंगे।

भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों को ईसीबी पुनर्वित्त करने की अनुमति देना

2. वर्तमान में भारतीय कॉर्पोरेट को अपने मौजूदा विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को कम संपूर्ण लागत पर कीमत पर पुनर्वित्त करने की अनुमति है। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों को, तथापि, इस तरह के पुनर्वित्त का विस्तार करने की अनुमति नहीं है। एक समान अवसर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार से परामर्श कर, यह निर्णय लिया गया कि, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों को, नए ईसीबी जुटाने द्वारा, एएए रेटेड वाले ईसीबी के साथ-साथ नवरत्न और महारत्न पीएसयू को पुनर्वित्त करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में, संशोधित दिशानिर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे।

निवासियों द्वारा पण्य-वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग संबंधी कार्यसमूह की रिपोर्ट-कार्यान्वयन

3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट में 16 नवंबर 2017 तक जनता की टिप्पणी के लिए निवासियों द्वारा पण्य-वस्तुओं के मूल्य जोखिम की हेजिंग संबंधी कार्यसमूह (अध्यक्षः श्री चंदन सिन्हा) की रिपोर्ट उपलब्ध कराई थी। समूह की प्रमुख सिफारिशों में वस्तुओं की 'सकारात्मक सूची', जिसे हेज किया जा सकता है, और सूचीगत हेजिंग, मूल्य निर्धारण हेजिंग के साथ-साथ विदेशी वस्तुओं के डेरिवेटिव के परिणामी मुद्रा जोखिम के हेजिंग को शामिल करना शामिल है। रिजर्व बैंक समूह की सिफारिशों और जनता के फीडबैक की जांच करेगा। 15 जनवरी 2018 तक संशोधित दिशानिर्देशों का एक परिपत्र जारी किया जाएगा ।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1543

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