स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
23 जुलाई 2012
स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए स्टार्लिंग अर्बन कॉओपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों और काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/121
RbiTtsCommonUtility
प्ले हो रहा है
सुनें
LOADING...
0:062:49
संबंधित एसेट
आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक
RbiSocialMediaUtility
इस पेज को शेयर करें:
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
RbiWasItHelpfulUtility
क्या यह पेज उपयोगी था?धन्यवाद!
अधिक जानकारी देना चाहेंगे?
प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!